रामपुर: आजम खां और वीरेंद्र गोयल पर लगाया जुर्माना, 17 जनवरी को अगली सुनवाई
रामपुर, अमृत विचार। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया है। इसके बाद कोर्ट ने दो गवाहों को दोबारा बुलाने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, हमसफर रिसॉर्ट की जमीन कब्जा मामले में तहसीलदार ने गवाही दी। यतीमखाने के इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
शहर कोतवाली क्षेत्र की यतीमखाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, मारपीट और डकैती के 12 मामले दर्ज कराए गए थे। इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ चल रही है। शुक्रवार को सपा नेता के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने संभल में तैनात इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार वर्मा और बिजनौर के स्योहारा में तैनात उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह को कोर्ट में गवाही के लिए दोबारा बुलाने का प्रार्थना-पत्र दिया।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद, उन पर ₹10,000 का जुर्माना लगाते हुए प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। वहीं, हमसफर रिसॉर्ट में सरकारी जमीन कब्जा मामले में अलीगढ़ में तैनात तहसीलदार कृष्ण गोपाल मिश्रा ने कोर्ट में गवाही दी। इस मामले में सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
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