बदायूं : दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास, 65-65 हजार का जुर्माना

अलापुर क्षेत्र के गांव झंडपुर में 25 जनवरी 2020 को अलाव ताप रहे दो युवकों की गोली मारकर की गई थी हत्या

बदायूं : दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को आजीवन कारावास, 65-65 हजार का जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। तकरीबन पांच साल पहले थाना अलापुर क्षेत्र के गांव झंडपुर में दो युवकों की गोली मारकर हत्या करने के दो मौसेरे भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 65-65 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के गांव झंडपुर निवासी महावीर प्रसाद शर्मा ने 25 जनवरी 2020 को थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि शाम लगभग साढ़े सात बजे वह, उनका परिवार और नाती आशीष (22) और पड़ोस में रहने वाला रामाशंकर रवि (24) घर के बाहर अलाव जलाकर ताप रहे थे। इसी दौरान गांव निवासी धनवीर पुत्र राम भरोसे और आगेश पुत्र प्रकाश यादव अपनी लाइसेंसी बंदकू लेकर घर के सामने आ गए। महावीर प्रसाद शर्मा को गाली देना शुरू कर दिया। आशीष और रवि ने गाली-गलौज करने से मना किया। तो धनवीर और आगेश ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। आशीष और रवि को गोली लगी। दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों घायल युवकों को अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सक ने आशीष को मृत घोषित कर दिया जबकि इलाज के दौरान कुछ दिन के बाद रवि ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके मामले की विवेचना की। साक्ष्यों को संकलित करके धनवीर और आगेश के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर एडीजीसी संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। फैसले के बाद मृतक आशीष के पिता विजय ओम ने कहा कि अब उनके मन को शांति मिली है। आरोपियों ने उनका परिवार उजाड़ दिया था। वहीं मृतक रवि के पिता राजवीर ने बताया कि दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। न्यायालय में न्याय किया है। अब जाकर संतुष्टि मिली है।

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