SC: सीजेआई ने आईओए, एआईएफएफ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को किया अलग, जानें क्यों...

SC: सीजेआई ने आईओए, एआईएफएफ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से खुद को किया अलग, जानें क्यों...

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संविधानों को अंतिम रूप देने से संबंधित दो भिन्न याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दोनों संविधानों को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने तैयार किया था।

कार्यवाही की शुरुआत में प्रधान न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि वह इन मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में इनमें से एक याचिका की सुनवाई की थी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल थे। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘याचिकाओं को 10 फरवरी को न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली दूसरी पीठ के समक्ष आने दें। मुझे स्मरण है कि मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई की थी।’’

इन याचिकाओं पर आखिरी बार 19 मार्च, 2024 को तत्कालीन सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की थी। उसके बाद पीठ ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को न्यायमूर्ति राव द्वारा प्रस्तावित संविधान मसौदे पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति दी थी। पीठ ने यह भी कहा था कि वह अगली सुनवाई की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और एआईएफएफ के संविधानों के बारे में उठाए गए मुद्दों पर फैसला करेगी। 

यह भी पढ़ें:-भारत में मिला चीनी HMPV Virus का पहला मरीज, बेंगलुरु में 8 माह का बच्चा संक्रमित

ताजा समाचार

Allahabad High Court Decision : दुष्कर्म महिला की निजता और पवित्रता के अधिकार का गैरकानूनी अतिक्रमण
Prayagraj News :कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मुकदमों के स्थानांतरण मामले की सुनवाई 21 फरवरी को होगी
Prayagraj News : हाईकोर्ट ने संभल मंदिर-मस्जिद विवाद में जिला अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक
बदायूं : आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में बदायूं को प्रदेश में पहला स्थान
रामपुर: खेत से मिला राहुल के पैर का पंजा, पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंची हड्डियां तो मचा कोहराम
ग्रीन काॅरिडोर : पिपराघाट से शहीद पथ के बीच कल से लगेंगे पिलर, आसान होगा सफर