कासगंज: कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज की, आरोपी जेल में रहेगा

कासगंज: कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति की जमानत अर्जी खारिज की, आरोपी जेल में रहेगा

कासगंज, अमृत विचार: दहेज हत्यारोपी पति को न्यायालय से जमानत नहीं मिली। जिला सत्र न्यायाधीश ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में पति सहित पांच नामजदों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी।

सहावर थाना क्षेत्र के ग्राम मंडनपुर निवासी अमर सिंह ने अपनी पुत्री गुलाबश्री की शादी तकरीबन दो वर्ष पहले थाना कासगंज के ग्राम नगला समस निवासी होडिल सिंह के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ ही समय बाद गुलाबश्री के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये और सोने की जंजीर तथा अंगूठी की मांग करने लगे, जिससे गुलाबश्री को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा।

इसकी जानकारी मिलने पर अमर सिंह ने अपने परिचितों को साथ लेकर बेटी के ससुरालीजनों को समझाया, लेकिन वे नहीं माने और अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर गुलाबश्री की हत्या कर दी। इस मामले की प्राथमिकी अमर सिंह ने गुलाबश्री के पति होडिल सिंह, ससुर मेघ सिंह, देवर संजय, सास और ननद के खिलाफ दर्ज कराई।

कारागार में निरुद्ध हो चुके पति होडिल सिंह ने अपने अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का दावा करते हुए जमानत की याचना की। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने इसका विरोध किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने होडिल सिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

यह भी पढ़ें- कासगंज: कब्रिस्तान से चोरों ने उड़ा लिया लोहे का गेट, लोगों में आक्रोश