अदालत का फैसला : अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने वाले को दस साल की सजा, 15000 रुपए का लगाया अर्थ दण्ड

अदालत का फैसला : अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने वाले को दस साल की सजा, 15000 रुपए का लगाया अर्थ दण्ड

 बलरामपुर अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिग से अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने वाले को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 15 हजार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है।

थाना रहरा बाजार के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाने पर मुकदमा लिखाने के लिए 8 अगस्त 2019 को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि मेरे 05 वर्षीय नाबालिग लड़के से गांव के ही बद्दम मौर्या ने जबरदस्ती अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांचके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार वर्मा ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया।

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करते हुए न्यायाधीश ने बाददम मौर्या को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कैद और 15 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषी को 18 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थ दण्ड में से 10 हज़ार रुपए वादी मुकदमा को देने का आदेश न्यायाधीश ने दिया है।

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