शाहजहांपुर: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये का जुर्माना

शाहजहांपुर: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये का जुर्माना

शाहजहांपुर, अमृत विचार। पत्नी की हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

कस्बा व थाना खुटार के मोहल्ला पूर्वी गढ़ी निवासी अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र बाबूराम के खिलाफ खुटार थाने में अपनी ही पत्नी की हत्या किए जाने का मामला दर्ज किया गया था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया। आरोपी को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए जाने के लिए पुलिस ने पैरवी शुरू कर दी। मॉनीटरिंग सेल व थाना खुटार पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से न्यायालय एएसजे-प्रथम में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। गवाहों के बयान और शासकीय व बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर न्यायाधीश ने पत्नी की हत्या करने के आरोपी मुकेश कुमार को आजीवन कारावास व 25000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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