15000 rupees fine
उत्तर प्रदेश  बहराइच 

अदालत का फैसला : अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने वाले को दस साल की सजा, 15000 रुपए का लगाया अर्थ दण्ड

अदालत का फैसला : अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने वाले को दस साल की सजा, 15000 रुपए का लगाया अर्थ दण्ड   बलरामपुर अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिग से अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने वाले को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 15 हजार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने...
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