Kanpur: आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सपा विधायक समेत 127 लोगों पर FIR...फजलगंज थाने में धरना देने पर सरकारी कार्य हो गया था ठप

पता पूछने और प्रत्याशी को बहूरानी कहने पर पुलिस पर पकड़ने का था आरोप

Kanpur: आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सपा विधायक समेत 127 लोगों पर FIR...फजलगंज थाने में धरना देने पर सरकारी कार्य हो गया था ठप

कानपुर, अमृत विचार। फजलगंज थानाक्षेत्र में बीते शुक्रवार को दर्शनपुरवा में एक रोडवेज कर्मी के निधन की सूचना पर सांत्वना देने पहुंचे सपा विधायक, प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने वहां खड़े शख्स ओमप्रकाश गुप्ता से पता पूछा था।

आरोप था कि उसने प्रत्याशी को देखकर बहूरानी कह दिया था। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद सपा विधायक की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फजलगंज थाने में नारेबाजी कर विरोध जताया था। इस पर पुलिस ने सपा विधायक समेत 127 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 

फजलगंज थाने के उपनिरीक्षक दीपक तिवारी ने दर्ज एफआईआर में बताया कि 8 नवंबर को चंदेल वाली गली निवासी दर्शनपुरवा निवासी अशोक कुमार गुप्ता के खिलाफ शांतिभंग में कार्रवाई कर उसे दाखिल किया गया था। जिस पर आर्यनगर विधानसभा सदस्य अभिताभ बाजपेई अपने साथ वरुण जायसवाल उर्फ गोलू निवासी दर्शनपुरवा पूर्व पार्षद प्रत्याशी व कुछ अन्य समर्थक व कार्यकर्ताओं को लेकर फजलगंज थाने पहुंच गए।

इसके बाद वहां उपस्थित होकर दाखिल किए जा चुके अशोक कुमार गुप्ता को थाने से छोड़ने का दबाव बनाने लगे। उप निरीक्षक के अनुसार कहा कि जीडी में दाखिला हो गया है। यह सुनकर वह उत्तेजित होने लगे तथा पुनः दबाव बनाने लगे फिर अपने समर्थकों को फोन कर थाने पर आने के लिए कहने लगे।

कुछ ही देर बाद इनके करीब 100-125 समर्थक व कार्यकर्ता थाना परिसर पर आ गए और वह लोग नारेबाजी करते हुए अशोक कुमार गुप्ता को छुड़ाने के लिए दबाव बनाने लगे। मना किया गया तो थाना परिसर में धरने पर बैठ गए व अपने समर्थकों समेत पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद व सरकार विरोधी नारे लगाने लगे।

इनके समर्थकों द्वारा काफी संख्या में गेट के बाहर किनारे गाड़ियां खड़ी कर दी गई तथा नारेबाजी से थाने पर आने जाने वाले फरियादी भी भयभीत होकर वापस चले गए। अशोक कुमार गुप्ता को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए ले जाने से पुलिस को रोकने का प्रयास किया गया।

बताया कि वर्तमान में सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू है। फिर भी अमिताभ बाजपेई ने आदर्श आचार संहिता व धारा 163 बीएनएस का उल्लंघन करते हुए विधि विरुद्ध जमाव करके अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओ के साथ मिलकर थाना परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया।

बताया कि इनका यह कार्य धारा बीएनएस के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इस संबंध में फजलगंज इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आर्य नगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ बाजपेई, वरुण जायसवाल उर्फ गोलू निवासी दर्शनपुरवा, 100-125 समर्थक व कार्यकर्ता नाम पता अज्ञात के खिलाफ 191(2)दंगे की धारा का दोषी, (352) जानबूझकर अपमान करने, (221) सरकारी कार्य में बाधा डालना, (223) सरकारी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करने की धारा में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

एफआईआर कॉपी देखिये... 

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