पीलीभीत: मासूम की हत्या में पश्चिम बंगाल के आरोपी को उम्रकैद, 7 साल पहले हुई थी वारदात
पीलीभीत, अमृत विचार: पांच साल के बालक को अगवा करने के बाद उसकी हत्या के सात साल पुराने मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह ने आरोपी पश्चिम बंगाल के जिला पूर्वी मदेनीपुर के थाना चंदीपुर क्षेत्र के गांव कोटवार के रहने वाले राजू उर्फ शेक राजू पुत्र धर्मवीर उर्फ अब्दुल मजीद को दोषी पाते हुए उमक्रैद और 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रेखा देवी शर्मा ने की।
अभियोजन कथानक के अनुसार ग्राम ईशापुर के महेशपाल ने थाना बरखेड़ा में तहरीर दी। जिसमें बताया था कि उसका पांच वर्षीय पुत्र गौरव कुमार अपनी ननिहाल ग्राम परेवा अनूप में श्रीकृष्ण के घर रहकर पढ़ाई करता था। 15 फरवरी 2017 को शाम करीब पांच बजे गांव में ही बच्चों के साथ गौरव खेल रहा था। खेलते वक्त वह रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। परिवार वालों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन कुछपता नहीं चल सका। बच्चे का हुलिया अंकित करते हुए पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में विवेचना शुरू की। लापता बालक गौरव कुमार का शव 16 फरवरी 2017 को गांव परेवा अनूप में गांव के बाहर खेत की मेढ़ से बरामद हो गया।
विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपी राजू उर्फ शेक राजू को पश्चिम बंगाल से ही गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश गीता सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद आरोपी राजू उर्फ शेक राजू को बालक को अगवा कर उसकी हत्या करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
नशे में घर आने से रोका तो कर दी थी हत्या
पांच साल के मासूम की हत्या के पीछे कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। बताते हैं कि गौरव अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। आरोपी राजू उर्फ शेक राजू भी वहां पर आता जाता रहता था। आरोपी अक्सर नशा करके घर पर आ जाया करता था। इसे लेकर बालक के ननिहाल वालों ने उसे नशे में घर आने से इन्कार कर दिया था। इसी बात पर वह रंजिश मान बैठा था। वह मौका तलाशता रहा और एक दिन बालक को अगवा करके उसकी इसी रंजिश में हत्या कर दी गई थी।
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