Bareilly: मुसीबत में फंसे RI, दरोगा को गवाही के लिए भेजना था कोर्ट...दूसरी जगह लगा दी ड्यूटी
बरेली, अमृत विचार: जानलेवा हमले के केस में गवाही के लिए दरोगा को कोर्ट भेजने के बजाय आरआई ने उसकी दूसरी जगह ड्यूटी लगा दी। कोर्ट ने आरआई को तलब किया तो उन्होंने दरोगा पर ही लापरवाही के आरोप लगाए लेकिन कोर्ट ने रिकॉर्ड चेक किया तो खुद फंस गए। अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आरआई हरमीत सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
थाना किला में वर्ष 2022 में सुमित, जगपाल उर्फ जगतपाल आदि के विरुद्ध वसूली, जानलेवा हमले, धमकी देने के आरोपों के साथ आयुध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। अदालत ने इस केस के गवाह दरोगा रिंकू कुमार को समन भेजकर गवाही देने के लिए तलब किया था। दरोगा के अदालत में हाजिर न होने पर कोर्ट ने समन पर आदेश के साथ सभी रिकाॅर्ड के साथ आरआई को तलब कर लिया।
आरआई ने अदालत को बताया कि दरोगा रिंकू को 12 अक्टूबर को ही समन तामील करा दिया गया। गवाही 17 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन दरोगा ने इसकी अनुमति प्राप्त करने की कोई अर्जी नहीं दी, न गणना कार्यालय को बताया। इस वजह से उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी गई।
दरोगा रिंकू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें 17 अक्टूबर को कोर्ट के समक्ष हाजिर होना था, मगर उनकी ड्यूटी जिला कारागार बरेली से तीन मुल्जिमों को पीलीभीत न्यायालय में पेश करने की लगा दी गई थी। इस वजह से वह कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सका। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए आदेश में उल्लेख किया कि आरआई की जिम्मेदारी थी कि गवाह को साक्ष्य के लिए निर्देश जारी करते लेकिन उन्होंने न्यायिक कार्य में बाधा पहुंचाई है।
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