हाईकोर्ट से बरेली नगर आयुक्त को कार्यवाही के लिए मिला अतिरिक्त समय, जानें मामला

हाईकोर्ट से बरेली नगर आयुक्त को कार्यवाही के लिए मिला अतिरिक्त समय, जानें मामला

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम, बरेली द्वारा निर्धारित अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपविधि 2020 अधिसूचित किए जाने के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपत्ति आमंत्रित करने और उससे निपटने के लिए वैध प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने की सीमा तक उपविधि को असंवैधानिक घोषित किया गया है। 

उक्त आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने एस एस ग्राफिक्स द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि रिट कोर्ट के आदेश के साथ-साथ संशोधित आदेशों से विपक्षी को दिनांक 10.9.2024 और 24.9.2024 को अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक उस आदेश का पालन नहीं किया गया, इसलिए वर्तमान अवमानना याचिका दाखिल की गई है। 

कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करते हुए पाया कि वर्तमान मामला अवमानना का है। अतः न्याय के हित में कोर्ट ने संजय कुमार मौर्य, नगर आयुक्त, बरेली को 1 महीने के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन करने और सुनवाई की अगली तारीख से पहले अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का एक और अवसर प्रदान किया है। 

कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर अगली सुनवाई तक रिट कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो विपक्षी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताएंगे कि उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम के तहत कार्यवाही क्यों ना की जाए। अंत में कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को इस आदेश की प्रति को नोटिस के साथ भेजने का निर्देश दिया।

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