Bareilly: हाउस टैक्स में पाना है छुट तो 31 तक करें जमा, जानें पूरी डिटेल्स
नवंबर में 7.5 प्रतिशत और दिसंबर में पांच प्रतिशत की मिलेगी छूट
बरेली, अमृत विचार: नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने पर मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ा दी है। अब 31 दिसंबर तक लोग छूट का लाभ ले सकेंगे, हालांकि टैक्स में छूट का प्रतिशत कुछ कम कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब सौ करोड़ का हाउस टैक्स जमा कराने का लक्ष्य है लेकिन अब तक सिर्फ 30 करोड़ ही जमा हाे सका है।
पहले 31 अक्टूबर तक छूट की समय सीमा था। इसके तहत हाउस टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी छूट थी लेकिन अब नवंबर में टैक्स जमा करने पर 7.5 प्रतिशत और दिसंबर में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगाी। वहीं अगर कोई गृहस्वामी आनलाइन टैक्स जमा करता है तो उसे एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी।
दरअसल जीआईएस सर्वे होने के बाद हाउस टैक्स के बिलों में लगातार गड़बड़ी हो रही है। नगर निगम ने सबसे पहले 10 फीसदी तक छूट प्राप्त करने की तारीख 31 जुलाई निर्धारित की थी लेकिन बिलों में गड़बड़ी सही न हो पाने की वजह से इसे तीन महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया था। इस दौरान भी बिलों को ठीक करने के लिए शहरवासी खूब जूझे। अफसर उनको सिर्फ आश्वासन देते रहे।
सर्वे में गलत भवन का फोटो लगाकर गलत बिल बनाए जाने से उपभोक्ता सबसे अधिक परेशान हैं। लोगों की समस्या दूर करने के नया प्रापर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। जिसके जरिए लोग घर बैठकर अपने भवन का क्षेत्रफल, उसकी की गई गणना के प्रकार, भवन की फोटो देख सकेंगे।
इसके अलावा अफसरों ने दावा किया था बिलों में सुधार और टैक्स जमा करने के लिए वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे लेकिन तमाम इलाकों में शिविर नहीं लग पाने की वजह से बड़ी संख्या में लोग टैक्स जमा नहीं कर सके। पिछले दिनों कई पार्षद भी चालू वित्तीय वर्ष में चल रही छूट की मांग बढ़ाने को लेकर मेयर उमेश गौतम से मिले थे। जिसके चलते छूट मिलने की अवधि एक बार फिर दो महीने बढ़ा दी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि नवंबर में टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को साढ़े सात प्रतिशत और आनलाइन में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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