Kanpur Dehat: किशोर को जिंदा जलाकर की थी हत्या; तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास

हत्या में दोषी तीन किशोरों को भी दी गई दस साल की सजा

Kanpur Dehat: किशोर को जिंदा जलाकर की थी हत्या; तीन दोषियों को मिला आजीवन कारावास

कानपुर देहात, अमृत विचार। बरौर कस्बे में चार साल पहले खेत गए एक किशोर को मारपीट के बाद जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया। इसी मामले में दोषी तीन किशोरों को भी 10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

बरौर कस्बे के रहने वाले अशोक कुमार का 14 साल का पुत्र आमोद उर्फ अन्नू 5 जून 2020 की शाम करीब आठ बजे घर से खेत गया था। वहां उसे अकेला देखकर प्रवीण और उसके साथियों ने उसे नलकूप पर ले जाकर मारपीट करने के बाद ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग से जला दिया था। मामले में उसके पिता अशेाक ने बरौर थाने में नरेंद्र उसके भाई प्रवीण उपाध्याय, शुभम व अखिलेश के साथ ही नरेंद्र के दो नाबालिग पुत्रों के खिलाफ एकराय होकर मारपीट करने व जलाने का आरोप लगाया था। 

हैलट अस्पताल में भर्ती आमोद उर्फ अन्नू के मजिस्ट्रेट ने बयान दर्ज किए थे। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। विवेचना में नरेंद्र व अवधेश के नाम गलत पाए जाने से उनके नाम हटाने के साथ ही पुलिस ने अनिल के नाबालिंग पुत्र का नाम बढ़ाकर बलवा व हत्या आदि की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। तीन दोषियों के साथ तीन किशेर से जुडे इस मामले की एक साथ सुनवाई स्पेशल जज पाक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की कोर्ट संख्या-13 में हो रही थी। 

विशेष लोक अभियोजक राम रक्षित शर्मा ने बताया कि वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना, किशोर के मृत्यु पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों के अनुशीलन तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी शुभम, प्रवीण व अखिलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

इसके साथ ही उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर उनको छह माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश किया गया। जबकि तीनों आरोपित किशोरों को 10-10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होने बताया कि दोषी दो किशोरों की जमानत नहीं हो पाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया।

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