'शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द हो सुनवाई', सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

'शरजील इमाम की जमानत याचिका पर जल्द हो सुनवाई', सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित यूएपीए (विधिविरुद्ध क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम) के एक मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फौरन सुनवाई हो। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भी जमानत का अनुरोध किया गया है।

इमाम के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि जमानत याचिका 2022 से लंबित है। दवे ने कहा कि वह वर्तमान स्तर पर जमानत पर जोर नहीं दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया कि उच्च न्यायालय 25 नवंबर को मामले में सुनवाई करेगा।

पीठ ने कहा, ‘‘यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई रिट याचिका है, इसलिए हम इस पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय से अनुरोध करने की स्वतंत्रता होगी कि वह जमानत याचिका पर यथाशीघ्र संभवत: 25 नवंबर को सुनवाई करे, जैसा कि उच्च न्यायालय ने तय किया है। उच्च न्यायालय उक्त अनुरोध पर विचार करेगा।’’

इमाम और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों के पीछे ‘बड़ी साजिश’ का ‘मास्टरमाइंड’ होने के आरोप में यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने की पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा की याचिका खारिज, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

ताजा समाचार

Kanpur में 1000 करोड़ की जमीन पर कब्जे का मामला: अवनीश दीक्षित समेत 13 आरोपियों पर दो चार्जशीट दाखिल, ये दोनों बने मुख्य आरोपी...
दीपावली पर रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी; Kanpur से इन स्थानों के लिए चलेगी विशेष ट्रेन...यहां पढ़ें- पूरी खबर
बरेली: चौपुला पुल-अटल सेतु की कनेक्टिंग लेन शुरू
Kannauj: ऑनलाइन मंगाया ओवेन, कुछ महीने में हो गया खराब, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने भुगतान वापस करने का सुनाया फैसला
प्रयागराज :  सार्वजनिक रोजगार से वंचित करने के लिए यांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना अनुचित
Bareilly News | Bareilly Gangwar में STF ने पकड़ा 25 हजार का ईनामी बदमाश। रुपये खत्म होने पर लौटा था