बदायूं: बिल्सी प्रभारी निरीक्षक पर कोर्ट में दर्ज हुआ मुकदमा, जानिए पूरा मामला
बदायूं, अमृत विचार। सीजेएम मोहम्मद तौसीफ रजा ने बिल्सी कोतवाल को न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी किया था। जिसमें कोतवाल को 19 अक्टूबर को व्यतिगत रूप से पेश होकर लिखित में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। कोतवाल न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही लिखित में कोई स्पष्टीकरण दाखिल किया। जिस कारण बिल्सी कोतवाल पर धारा 29 पुलिस एक्ट का केस दर्ज किया गया है। जिसमें 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
न्यायालय के 21 मई 2024 को कोतवाली बिल्सी कोतवाली पुलिस को इस्माइल शाह बनाम जावेद शाह का मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। कोतवाली के पैरोकार ने 27 मई को आदेश प्राप्त कर लिया लेकिन उस आदेश रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। तब 18 सितंबर को इस्माइल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया कि अभी तक आदेश के अनुपालन में केस नहीं दर्ज़ किया गया है।
तब न्यायालय ने नोटिस जारी करके पूछा कि आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। तब नोटिस जारी होने के बाद 15 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की। न्यायालय ने नोटिस का आदेश किया और नोटिस में थाना प्रभारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के साथ लिखित में स्पष्टीकरण दाखिल करने को तलब किया।
नोटिस जारी होने के बाद भी कोतवाल न्यायालय में नहीं आए। जवाब भी दाखिल नहीं किया। तब न्यायालय ने केस पंजीकृत करते हुए कहा कि जानबूझकर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है जबकि संपूर्ण तथ्य उनके संज्ञान में थे। प्रभारी निरीक्षक बिल्सी को एसएसपी के माध्यम से सम्मन भेजा जाएगा।