संभल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिला 20 वर्ष का कारावास

संभल: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मिला 20 वर्ष का कारावास

चन्दौसी, अमृत विचार। न्यायालय ने दोषी को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना 20 दिसंबर 2023 को जनपद संभल के थाना नखासा के एक गांव में हुई थी। 

एडीजीसी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में दी तहरीर में बताया कि वह पंजाब में रहकर मजदूरी करती है। उसकी पुत्री अपनी दादी के साथ रहती है। 20 दिसंबर 2023 की रात आठ बजे नाबालिग की दादी गांव में दूध लेने गई थी। 

उस समय महिला की पुत्री घर में अकेली थी। तभी गांव का प्रदीप दीवार कूदकर घर के अंदर आ गया और उसकी पुत्री की उठाकर कमरे में ले गया। जहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जाते समय आरोपी पीड़िता को जान से मारने की देता हुआ फरार हो गया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने अभियुक्त प्रदीप के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। 

जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों  की बहस सुनने के बाद अभियुक्त प्रदीप को दुष्कर्म का दोषी पाया। न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास की सजा व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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