प्रयागराज: शादीशुदा बताकर संरक्षण मांगने वाले याचियों के मामले में मांगी रिपोर्ट- HC

प्रयागराज: शादीशुदा बताकर संरक्षण मांगने वाले याचियों के मामले में मांगी रिपोर्ट- HC

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम विवाह के मामलों में दस्तावेजों की जांच कराने के सन्दर्भ में सख्त रुख अपनाते हुए  एसएचओ, कोतवाली, प्रयागराज को अपने को शादीशुदा बताकर संरक्षण मांगने आए याची जोड़े की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची जोड़े का पता किया जाए कि उनकी शादी किसने कराई और विवाह प्रमाणपत्र किस संस्था से किसने दिलाया। जिस पुरोहित ने शादी कराई उसका नाम, पता व मोबाइल नंबर सहित पूरी जानकारी इकट्ठा करें। 

कोर्ट ने याची जोड़े को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि सहयोग न करें तो उन्हें अगली सुनवाई की तिथि पर कोर्ट में विस्तृत रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाए। याचिका की सुनवाई आगामी 16 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने शिवानी केसरवानी व एक अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची जोड़े का कहना था कि वे बालिग हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है। विपक्षियों से उन्हें जान को खतरा है और उन्हें धमकी दी जा रही है। जिस पर कोर्ट ने एसएचओ, कोतवाली से कथित शादी कराने वाली संस्था आर्य समाज, चौक, प्रयागराज के अध्यक्ष, सचिव व पुरोहित को कोर्ट में प्रस्तुत होने का निर्देश दिया। 

आर्य समाज की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जो शादी का प्रमाणपत्र दाखिल किया गया है वह उनकी संस्था ने जारी नहीं किया है। उन्होंने रजिस्टर भी दिखाया। पुरोहित पंकज शुक्ल ने कहा कि उन्होंने याचियों की शादी नहीं कराई है और न ही विवाह प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया है। इस पर कोर्ट ने एसएचओ कोतवाली को याचियों से पूछताछ कर सच्चाई को उजागर करने का निर्देश दिया।

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