अदालत का फैसला : जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को उम्रकैद

अदालत का फैसला : जानलेवा हमला करने के दो दोषियों को उम्रकैद

बलरामपुर अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने जान लेवा हमला करने का दोषी करार देते हुए दो लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषियों को 60-60 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है।

कोतवाली नगर में निकट सिटी पैलेस निवासी हैप्पी सिंह ने 19 मार्च 2019 को मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि मोहल्ला पहलवारा निवासी विशाल गुप्ता और अमित चौहान ने उसे और उसके भाई भरत सिंह को धारदार हथियारों से मारा जिससे दोनों को गम्भीर चोट आई है। पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरु की। इलाज़ के दौरान हैप्पी सिंह की एक आंख की रोशनी भी चोट के कारण चली गई। विवेचक ने जांच के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

सत्र परिक्षण के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने 9 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने विशाल और अमित को जानलेवा हमला करने सहित कई धाराओं में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 60-60 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायाधीश ने अर्थ दण्ड में से दोनों चोटहिल को 25-25 हज़ार रुपए मुआवजा भी देने का आदेश दिया है

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