बरेली:'अवैध है फरीदपुर का टोल प्लाजा, स्थानीय लोगों से हो रही है नाजायज वसूली'
42 किमी पर बना होने का हवाला देकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपा पत्र
बरेली,अमृत विचार। आंवला सांसद नीरज मौर्य ने बरेली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर फरीदपुर में बने टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र सौंपकर इसे हटाने की मांग की है।
सांसद ने पत्र में कहा कि फरीदपुर में बना टोल प्लाजा नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अवैध है। नियम है कि दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन फतेहगंज पश्चिमी में बने टोल प्लाजा और फरीदपुर में बने टोल प्लाजा की दूरी सिर्फ 42 किलोमीटर ही है, जिससे लोगों को दो बार नियमों के विरुद्ध टोल देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि 12 अप्रैल 2023 से फरीदपुर टोल शुरू हुआ है। 24 घंटे में करीब 25 हजार वाहनों के गुजरने और 30 लाख रुपये की वसूली हाेने की बात कही है। सांसद ने आरोप लगाया है कि टोल पर स्थानीय लोगों से अवैध वसूली की जाती है, जबकि नियम कहता है कि टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों का 300 रुपये, 10 किलोमीटर वालों का 150 रुपये में महीने भर का फास्ट टैग पास बनता है, लेकिन फरीदपुर टोल पर 300 की जगह 330 रुपये वसूले जा रहे हैं। सांसद ने परिवहन मंत्री से टोल को हटाने की मांग की है। वह पहले भी विकास भवन में हुई बैठक में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं।