Sultanpur News: आठ वर्षीया बालिका से दुराचार का आरोपी दोषी करार, 5 अक्टूबर को होगी सजा

Sultanpur News: आठ वर्षीया बालिका से दुराचार का आरोपी दोषी करार, 5 अक्टूबर को होगी सजा

सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के बल्दीराय थानाक्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व बकरी चरा रही आठ वर्षीया बलिका से दुराचार करने के आरोपी मुकेश पासी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार ने गुरुवार को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया। कोर्ट दोषी को शनिवार को जेल से तलब कर सजा सुनाएगी। 

एडीजीसी  सीएल द्विवेदी  के मुताबिक 10 सितंबर 2022 की घटना में दर्ज  हुए केस मे पीडिता के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने बकरी चराने गई उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया था।  11 सितंबर 2022 को तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए  गये छह गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। जिसे शनिवार को जेल से तलब कर सजा सुनाई जायेगी।

गैंगस्टर एक्ट के तहत दो दोषियों को दो वर्ष की सजा

जिले के लम्भुआ थाना से संबन्धित गैंगस्टर के टाप टेन अभियुक्त गैंगलीडर रामकेवल उर्फ राजा निवासी लोहरामऊ थाना कोतवाली देहात व सक्रिय सदस्य दीपक उर्फ जगई निवासी धनूपुर लम्भुआ को विशेष कोर्ट न्यायाधीश संतोष कुमार ने दो साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनो पर पांच- पांच  हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लम्भुआ कोतवाल नरदेश्वर तिवारी की ओर से 29 मार्च 2022 को दर्ज मुकदमे में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की । दौरान विचारण कोर्ट ने एडीजीसी अलका सिंह द्वारा मजबूती से पेश सटीक साक्ष्यों के आधार पर दोनो दोषियों को  गुरुवार को सजा सुनाई गई। अलका सिंह ने बताया मामले की टाप टेन में चिन्हित होने के कारण पुलिस अधीक्षक की ओर से मामले की मानीटरिंग की जा रही थी ।प्रभावी पैरवी कर मामले का निस्तारण दो साल के भीतर कराया गया।

हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

कादीपुर थानाक्षेत्र के बरवारीपुर में बीते माह राहुल की मारपीट के चलते आयी गंभीर चोटों के चलते हुई मौत के मामले में आरोपित  सूबेदार की जमानत पर हुई सुनवाई में अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार-अदालत ने जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा बुधिराम ने आरोप लगाया था कि सूबेदार ने उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिशन एक अगस्त को उसके पुत्र राहुल निषाद  पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया।

घायल को इलाज के लिए सुलतानपुर से लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 2 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई।  सूबेदार की ओर से अदालत में जमानत पर यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए अभियुक्त पर गंभीर आरोपों को रेखांकित किया और कहा कि अभियुक्त के पास से वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड और बांस का डंडा बरामद हुआ है। अभियोजन ने यह भी कहा कि अभियुक्त की जमानत पर रिहाई से साक्ष्यों को प्रभावित करने और भागने की प्रबल संभावना है। कोर्ट ने दोनो पक्ष को सुनने के बाद आरोपी की जमानत खारिज कर दी।

माननीयों के विचाराधीन केस में सुनवाई टली

एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन तीन पूर्व विधायकों के मामलों की सुनवाई गुरुवार को टल गई। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू पर गाली-गलौज और हत्या की धमकी का केस, पूर्व विधायक गरिमा सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा, और पूर्व विधायक सफदर रजा पर 1997 के चुनाव में बैलेट पेपर गायब होने का मामला शामिल था। गवाह न आने के कारण इन मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई की नई तारीखें 10 और 14 अक्टूबर तय की गई हैं।

अशफाक हत्याकांड में सफाई साक्ष्य समाप्त, बहस सात को 

जगदीशपुर कस्बे में छह साल पूर्व दिन दहाड़े हुई अशफाक अहमद की हत्या के मामले में गुरुवार को सफाई साक्ष्य की कार्रवाई समाप्त कर बहस के लिए सात अक्टूबर की तारीख जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने नियत की है । अमेठी के जगदीशपुर कस्बे विजया बैंक के सामने 30 जनवरी 2018 को बम व गोली मारकर अशफाक की हत्या कर दी गई थी। घटना में कई लोग घायल हुए थे। हत्याकांड में जगदीशपुर के पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश विक्रम सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश विक्रम व सतई सहित कई आरोपी हैं। सर्वाेच्च न्यायालय ने मुकदमे के शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए हैं, जिस कारण प्रतिदिन सुनवाई जारी है। अभियोजन की गवाही पूरी होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश किए जा रहे थे। गुरुवार को कोर्ट ने मामले में बहस के लिए सात अक्टूबर की तारीख नियत की है।

पूर्व मंत्री जंग बहादुर के मामले में  सुनवाई 15 को

पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या की साजिश मामले में गुरुवार को पीठासीन न्यायिक अधिकारी के अवकाश के कारण सुनवाई टल गई। मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। अभियोजन के मुताबिक 2001 में दर्ज हुए केस में राजकुमार की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने राजकुमार को जबरन अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या की थी। पुलिस जांच के दौरान पूर्व मंत्री और उनके सहयोगी राम विलास की भूमिका हत्या की साजिश में पाई गई थी।

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