टनकपुर: भगवान शिव की आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल करने वाला पूर्व सभासद गिरफ्तार
टनकपुर अमृत विचार। सोशल मीडिया में भगवान शिव की आपत्तिजनक फोटो डालकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने व भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले टनकपुर नगर पालिका के पूर्व सभासद हाजी मुकीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोषी को सख्त सजा दिए जाने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया और नगर में जुलूस प्रदर्शन कर बाजार भी बंद कराए।
सोशल मीडिया में भगवान शिव की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने पर टनकपुर ही नहीं चम्पावत जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश है। मंगलवार को टनकपुर नगर में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत भारी संख्या में हिंदूवादी व सामाजिक संगठनों के लोगों ने पूर्व सभासद हाजी मुकीम खान के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला।
जुलूस आरएफसी रोड से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गो से होकर कोतवाली पहुंचा। जहां जमकर प्रदर्शन करते हुए आरोपी को सख्त सजा देने की मांग उठाई। इसके बाद जुलूस मां पूर्णागिरि तहसील टनकपुर पहुंचा। जहां उन्होंने आरोपी पूर्व सभासद मुकीम खान के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई मांग को लेकर एसडीएम आकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बाजार बंद कराने का भी प्रयास किया। इस दौरान भारी संख्या में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग मोजूद रहे।
यहां बता दें कि सोमवार को सौरभ कलखुडिया पुत्र स्व. बसन्त बल्लभ कलखुडिया निवासी वार्ड न0-08 टनकपुर द्वारा टनकपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गयी की हाजी मुकीम खान पुत्र मुन्ने खान निवासी वार्ड नं0 5 टनकपुर द्वारा सोशल मीडिया पर हिन्दू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डालकर शान्ति भंग एवं दंगा करवाने का प्रयास किया गया है।
जिससे टनकपुर क्षेत्र में असन्तोष का माहौल है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस ने धारा-196/299 बीएनएस तथा 67(1)(2) आईटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना जारी की। पुलिस टीम द्वारा मामले की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल अभियुक्त हाजी मुकीम को टनकपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया । उक्त घटना में धारा 67(1)(2) आईटी एक्ट की बढोतरी की गयी।
इधर पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि आरोपी हाजी मुकीम खान को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कानूनी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि उक्त प्रकरण में सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक व सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली खबरों पर ध्यान न दे और न ही किसी प्रकार की पोस्ट शेयर करें।