Prayagraj News : सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं और मंत्रियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि भारी मात्रा में धनराशि, अन्य संबंधित दस्तावेजों और लेखों की कथित बरामदगी उसके कृत्यों की पुष्टि करती है।
कोर्ट ने आरोपी के फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का अवलोकन कर पाया कि प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण कार्ड और प्रधानमंत्री के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करने हेतु निमंत्रण कार्ड के साथ-साथ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की तस्वीरों में फेर-बदल करके आरोपी ने लोगों के बीच यह भ्रामक प्रचार किया कि उसका शीर्ष सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के साथ करीबी संबंध है। लोगों को टेंडर और सरकारी नौकरी दिलाने का वादा कर उसने अवैध रूप से धन अर्जित किया।
उसने अपनी फर्म मेसर्स एडवाइस एलीज़ के नाम पर लोगों से गलत ढंग से धन कमाया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी, आईटी एक्ट और पीएमएलए की धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन सूरजपुर, नोएडा,गौतमबुद्ध नगर में मामला दर्ज किया गया। अंत में कोर्ट ने व्यक्तिगत वित्तीय लाभ के लिए सरकारी एजेंसियों को माध्यम बनाने और लोगों से पैसे लेने के आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। उक्त आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने गौतमबुद्ध नगर में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में मोहम्मद काशिफ द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
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