नैनीताल: बनभूलपुरा कांड में अब्दुल मोईद व जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट बेल पर सरकार से मांगा जवाब
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मास्टर माइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद व जावेद सिद्दीकी की डिफॉल्ट अपील में दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की।
मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मोईद की डिफॉल्ट बेल पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर व जावेद की डिफॉल्ट बेल पर सरकार को अंतिम अवसर देते हुए दो सप्ताह के भीतर आपत्ति पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मोईद के मामले में 26 अक्टूबर व जावेद के मामले में 13 अक्टूबर की तिथि सुनवाई को नियत की है।
मंगलवार को हुई सुनवाई में मलिक पक्ष की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने पहले साफिया मलिक को जमानत दी है। उसके बाद इस प्रकरण में शामिल अन्य 50 लोगों को भी जमानत दी गई है, उसी को आधार मानते हुए इन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए।
पुलिस ने बिना मामले की जांच किए उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417,420, 467, 468, 471 के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया है। कई माह बीत गए, लेकिन पुलिस अभी तक उनका जुर्म साबित करने में नाकाम रही है। जबकि जुर्म होने के 90 दिन के भीतर पुलिस को जुर्म की जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करना जरूरी है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है, लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।