Chitrakoot: दो बारातियों की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद...द्वारचार के दौरान हर्ष फायरिंग में गई थी दोनों की जान

चित्रकूट में दो बारातियों की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Chitrakoot: दो बारातियों की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद...द्वारचार के दौरान हर्ष फायरिंग में गई थी दोनों की जान

चित्रकूट, अमृत विचार। बारात के द्वारचार के समय हर्ष फायरिंग करके दो बारातियों की जान लेने के दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा  सुनाई। प्रत्येक को 71-71 हजार का अर्थदंड भी दिया। 

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाने के उड़की माफी गांव के निवासी नत्थू प्रसाद यादव ने राजापुर थाने में चार मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इंटवा महुलिया गांव के निवासी हरिश्चंद्र के बेटे शंकर यादव की बारात तीन मई 2022 को राजापुर थाने के नोनागर अतरसुई गांव गई थी। 

बारात के साथ उसका बेटा रामकरण यादव भी गांव के अन्य लोगों के साथ द्वारचार के लिए कन्या पक्ष के दरवाजे पहुंचा था। नाच-गाने के दौरान बाराती पक्ष की ओर से आए महुलिया निवासी बबुली यादव ने अपनी रायफल और गोबरिया निवासी महेश यादव ने अपनी दोनाली बंदूक से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। 

इस दौरान उसका बेटा रामकरन यादव, इंटवा महुलिया निवासी रामलखन यादव, महुलिया निवासी राममिलन यादव और मुन्ना पाल गोलियों की चपेट में आ गए। मौके पर ही रामकरन की मौत हो गई और अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान रामलखन की भी मौत हो गई। 

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद रायफल और दोनाली बंदूक बरामद किए और दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया था। साथ विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। 

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध हत्यारोपी बबुली यादव और महेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 71 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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