प्रयागराज : वेतन के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता विश्वविद्यालय; न्यूनतम वेतन सभी का अधिकार

प्रयागराज : वेतन के मामले में भेदभाव नहीं कर सकता विश्वविद्यालय; न्यूनतम वेतन सभी का अधिकार

अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संस्था द्वारा कर्मचारियों को अलग-अलग वेतन देने के मामले में कहा कि विश्वविद्यालय उन कर्मचारियों के समूह में भेदभाव नहीं कर सकता, जो विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम कर रहे हैं। उक्त आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने शांति और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के अधिवक्ता को इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन से निर्देश प्राप्त करने का समय देते हुए पारित किया। मामले की सुनवाई आगामी 5 सितंबर को सुनिश्चित कर दी गई है।

मालूम हो कि विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के रूप में 18 हजार रुपए का भुगतान कर रहा है जबकि कुछ को 7 हजार रुपए ही मिल रहे हैं। याचियों के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचीगण चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय परिसर, कानपुर नगर में दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। आगे तर्क दिया गया कि चतुर्थ श्रेणी पद पर कार्यरत व्यक्ति भी न्यूनतम वेतन का हकदार है।

वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि याचियों ने स्वयं छठे वेतन आयोग का विकल्प चुना है, इसलिए उन्हें उक्त आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन के रूप में 7 हजार रुपए मिल रहे हैं और इसके अलावा कुछ दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पांचवें वेतन आयोग का विकल्प चुना है, इसलिए उन्हें महंगाई भत्ता शामिल करने के बाद 18 हजार रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं।

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