किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद : एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगा 

किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को उम्र कैद : एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगा 

औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने थाना फफूंद क्षेत्र में करीब नौ वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी अनिल को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। उस पर कोर्ट ने एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले के सह अभियुक्त नंदलाल के उपस्थित न होने से उसकी पत्रावली पृथक कर दो गई।

उक्त मामले की अभियोजन को ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोज (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा के अनुसार बादी ने थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 25 जनवरी 2015 को नियंत्रण में बाहर चला गया था।उसकी पत्नी किसी कार्य में व्यस्त थी। तभी शाम 7 बजे उसकी नाबालिग पुत्री  लैट्रिन जाने के लिए घर से निकली जो काफी देर तक वापस नहीं आई, तो वह अपनी पुत्री को ढूंढने के लिए घर से निकला। इस पर गांव वालो ने बताया कि उसकी लड़की मोटर साइकिल से नन्दलाल निवासी इटावा व अनिल पुत्र नाथूराम निवासी शेरपुर सरैया के साथ गई है।

इस सूचना पर वादी में फफूंद में केवल एक आरोपी अनिल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया।पुलिस ने भी विवेचना कर इसी के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की।इस मामले के सह अभियुक्त नंदलाल को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत न्यायालय ने विचारण हेतु तलब किया।किन्तु नंदलाल के न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण उसकी पत्रावली पृथक की गई। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मनराज सिंह की कोर्ट में चला तथा गुरुवार को इसका निर्णय हुआ।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने हवस पूर्ति हेतु नाबालिग कन्या से सामूहिक बलात्कार करने वालो को कठोर दण्ड देने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से डीएलए डीसी ने उसे निर्दोष बताकर रहम की मांग की दोनो पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने अभियुक्त अनिल निवासी शेरपुर सरैया फफूंद को आजीवन' कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया।

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