Kannauj: बालिका के साथ दुष्कर्म करने पर दोषी को मिली 30 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

Kannauj: बालिका के साथ दुष्कर्म करने पर दोषी को मिली 30 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

कन्नौज, अमृत विचार। भाई के साथ बाजार गई बालिका को घर छोड़ने के बहाने बाइक से खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने 14 महीने चली सुनवाई के बाद दोषी को 30 साल की सजा व 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार दोहरे ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 19 जून 2023 को  कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 18 जून 2023 को उसकी 10 वर्षीय बेटी बड़े भाई के साथ बाजार गई थी। इसी दौरान बाजार में फिरोजपुर तारन गांव निवासी धीरेंद्र उर्फ वीरभान मिल गया और पुत्री को घर छोड़ने की बात कह कर बाइक पर बैठा लिया। 

इसके बाद गांव के बाहर एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

विशेष न्यायाधीश अलका यादव ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद धीरेंद्र को दोषी ठहराया। अंतिम फैसला सुनाकर दोषी को 30 साल की कैद और 32 हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। अर्थदंड न देने पर दो साल की सजा और भुगतने का आदेश दिया है।

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