प्रयागराज : हाईकोर्ट के कर्मचारी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिवक्ता की सदस्यता रद्द, वीडियो हुआ था वायरल
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी द्वारा 6 अगस्त 2024 को आयोजित आकस्मिक बैठक में सर्वसम्मति के साथ यह निर्णय लिया गया कि हाईकोर्ट के कर्मचारी की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और अभद्र आचरण करने वाले अधिवक्ता राम बहादुर गुप्ता को एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया जाए। अधिवक्ता के दुष्कृत्य ने बार की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। ऐसे व्यक्ति को एसोसिएशन में सदस्य के रूप में रहने का अधिकार नहीं है। अतः उसकी सदस्यता समाप्त कर उसे निष्कासित कर दिया गया।
मालूम हो कि बीते शुक्रवार की दोपहर हाईकोर्ट के गेट नंबर 8 पर एक अधिवक्ता की कार से महिला की स्कूटी टकरा गई। हाई कोर्ट के समीक्षा अधिकारी की पत्नी से हुई इस छोटी सी चूक पर अधिवक्ता ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। अधिवक्ता ने महिला के साथ धक्का-मुक्की करते हुए सरेआम उनका दुपट्टा खींचने का प्रयास किया। इस कारण महिला की स्कूटी नीचे गिर गई और हाथ से मोबाइल भी छूट गया।
उक्त घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इस कारण हाईकोर्ट के मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। मामले में अधिवक्ता के खिलाफ कैंट थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इसके अलावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने 8 अगस्त 2024 को हुई बैठक में नए अधिवक्ता सदस्यों के लिए एडवोकेट रोल प्राप्त करने के लिए एक वर्ष के अनुभव की बाध्यता को समाप्त करते हुए सभी के लिए एडवोकेट रोल पुनः उपलब्ध कराए जाने की सुविधा मुहैया करा दी है। उपरोक्त जानकारी संयुक्त सचिव (प्रेस) पुनीत कुमार शुक्ला ने दी है।
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