संघीय चुनाव दंगा मामला : अमेरिकी न्यायाधीश ने अभियोग रद्द करने का अनुरोध किया खारिज

संघीय चुनाव दंगा मामला : अमेरिकी न्यायाधीश ने अभियोग रद्द करने का अनुरोध किया खारिज

वाशिंगटन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद हुए दंगों के संबंध में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई कर रही संघीय अदालत ने इस आधार पर अभियोग रद्द करने के बचाव पक्ष के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ बदले की कार्रवाई के तहत और राजनीतिक उद्देश्यों के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर पूर्व राष्ट्रपतियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की थी और ट्रंप के खिलाफ विशेष वकील जैक स्मिथ के मामले को सीमित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन का यह फैसला दंगों के मामले में पहला ठोस आदेश है। अभियोग को खारिज किए जाने का अनुरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि ट्रंप के साथ गलत व्यवहार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया, जबकि चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाले अन्य लोग आपराधिक आरोपों से बच गए।

 इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप के वकीलों ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और विधि मंत्रालय ने उन्हें फिर से चुनाव जीतने से रोकने के लिए यह अभियोग चलाया। बहरहाल, चुटकन ने दोनों दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि ट्रंप पर केवल चुनाव परिणामों को चुनौती देने के लिए अभियोग नहीं चलाया गया, बल्कि उन पर ‘‘आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर गलत बयान देने और चुनाव प्रमाणन कार्यवाही में बाधा डालने’’ का आरोप लगाया गया है। पिछले साल अगस्त में चलाए गए इस अभियोग में ट्रंप पर विभिन्न योजनाओं के जरिये 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजों को पलटने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। 

इस चुनाव में ट्रंप को डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बाइडेन के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। उच्चतम न्यायालय ने तीन के मुकाबले छह मतों से यह स्वीकार किया था कि राष्ट्रपतियों को मूल संवैधानिक कर्तव्यों के लिए पूर्ण छूट प्राप्त है और उन्हें अन्य सभी आधिकारिक कार्यों के लिए भी अभियोजन से संभावित छूट हासिल है। इसके बाद उच्चतम न्यायलय ने इस मामले को चुटकन के पास वापस भेज दिया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से आरोप अभियोग का हिस्सा बन सकते हैं और किन आरोपों को खारिज किया जाना चाहिए। 

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