Hamirpur: गैर इरादतन हत्या व हत्या के प्रयास में चार दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, मिला इतने वर्ष का कारावास...

Hamirpur: गैर इरादतन हत्या व हत्या के प्रयास में चार दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा, मिला इतने वर्ष का कारावास...

हमीरपुर, अमृत विचार। गैर इरादतन हत्या व हत्या की कोशिश के मामले में अदालत ने दो पक्षों के तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष का कारावास व जुर्माना सुनाया है। एक पक्ष के आर्म्स एक्ट में दोषी को तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।

शहर के रमेड़ी मोहल्ला में 19 मार्च 2003 की शाम चार बजे दो पक्षों में विवाद हो गया। होली वाले दिन हुए विवाद में दोनों पक्षों से गोलियां चलीं। जिसमें एक पक्ष से पिता पुत्र भोला साहू व अवधेश साहू घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से विनोद खन्ना उर्फ खन्ना डुमार घायल हो गया। इलाज के दौरान विनोद खन्ना की मौत हो गई, जिस पर दोनों पक्षों से कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। 

विनोद खन्ना के भाई द्वारिका ने पड़ोसी अवधेश साहू, भोला साहू व विनोद गुप्ता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष से घायल भोला साहू के भाई गोरेलाल ने विनोद खन्ना, सुनील व रामसेवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया। 

शुक्रवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुशील खरवार ने अवधेश साहू को दोष मुक्त कर अन्य दोनों पक्षों के आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी माना। मंगलवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भोला साहू को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए सात वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना सुनाया, प्रतिकर के रूप में पीड़ित पक्ष को 20 हजार रुपये देने के आदेश दिए। 

वहीं विनोद गुप्ता को आर्म्स एक्ट में दोषी मान तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना सुनाया। दूसरे पक्ष केे सुनील व रामसेवक को हत्या के प्रयास का दोषी माना और सात-सात वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। वहीं पीड़ित पक्ष को प्रतिकर के रूप में 20 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।

गुंडा प्रवृत्ति का था मृतक

मृतक विनोद खन्ना गुंडा प्रवृत्ति का था। उसके खिलाफ रुपये वसूलने, हत्या के प्रयास समेत मारपीट व गाली गलौज के मामले दर्ज थे। दूसरे पक्ष के दोष मुक्त करार दिए गए अवधेश साहू ने घटना क्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खन्ना उनकी दुकान में पहुंच रुपये की मांग कर गाली गलौज करने लगा। मना करने पर साथियों के साथ फायरिंग करने लगा। घायल होने के बाद उसके पिता ने बचाव के लिए फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हो गई।

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