बरेली: पुलिस को नियमानुसार पैरवी रजिस्टर, काज लिस्ट तैयार करने का आदेश

स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने लापरवाही को लेकर चेताया

बरेली: पुलिस को नियमानुसार पैरवी रजिस्टर, काज लिस्ट तैयार करने का आदेश

विधि संवाददाता, बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने लापरवाही को लेकर पुलिस विभाग के जिम्मेदारों को चेताते हुए आदेश जारी किया है। उसमें कहा है कि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई केवल चार्जशीट दाखिल करके नहीं हो सकती है, जब तक कि पुलिस की प्रभावी पैरवी के जरिए उन्हें अदालत से सजा न दिलवा दी जाए। न्यायालय में प्रभावी पैरवी के लिए संबंधित थाने की पुलिस की ओर से पैरवी रजिस्टर, काज लिस्ट का तैयार किया जाना अनिवार्य है।

अदालत ने आदेश में उल्लेखित किया है कि कोर्ट में कामकाज के दौरान भी व्यवहारिक अनुभव रहा है कि यदि किसी थाने की पुलिस काज लिस्ट तैयार कर भी रही है तो मात्र डेटवाइज काज लिस्ट तैयार की जा रही है। उसमें केवल उन मुकदमों को लिखा जाता है, जिनके संबंध में न्यायालय में साक्ष्य की कार्यवाही चल रही हो।

थाना प्रभारियों का दायित्व है कि प्रभावी पैरवी के लिए नियमानुसार काज लिस्ट तैयार करवाएं। प्रभारी निरीक्षक रोज लिस्टों को व्यक्तिगत रूप से देखें ताकि अपराधियों के खिलाफ प्रभावी पैरवी हो सके। अदालत ने कोर्ट मोहर्रिर को भी निर्धारित प्रारूप पर काज लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति एडीजी और एसएसपी को भेजी गई है।