Unnao News: शादी के एक माह में उपलब्ध करानी होगी उपहारों की सूची, कार्यालय में जमा होने वाली सूची पर वर-वधू पक्ष के होंगे हस्ताक्षर

शादी के एक माह में उपलब्ध करानी होगी उपहारों की सूची

Unnao News: शादी के एक माह में उपलब्ध करानी होगी उपहारों की सूची, कार्यालय में जमा होने वाली सूची पर वर-वधू पक्ष के होंगे हस्ताक्षर

उन्नाव, अमृत विचार। अगर आप अपने पाल्यों (बेटा-बेटी) की शादी करने जा रहे हैं तो विवाह की तैयारियों की सूची में एक मद बढ़ा लीजिए। दोनों ही परिवारों को शादी के एक माह में वर-वधू को विवाह में दिए जाने वाले उपहारों की सूची कलक्ट्रेट स्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने बताया कि डीएम गौरांग राठी व सीडीओ प्रेम प्रकाश ने महिला कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा जारी इस आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में नकद धनराशि, गहने, कपड़े, मूल्यवान वस्तुओं में शामिल टीवी, फ्रिज, एसी, स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, प्लाट व मकान आदि की मांग करना दंडनीय है।

दहेज लेना और इसके लिए दबाव बनाने पर कैद के साथ जुर्माना का प्रावधान है। दोषी व्यक्ति को पांच वर्ष की कैद या 15 हजार से लेकर दहेज की रकम तक जुर्माना किया जा सकता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करने वालों को छह माह से दो वर्ष तक की सजा या 10 हजार रुपए जुर्माना हो सकता है।

विभागीय अधिकारी के मुताबिक पंजीकृत या अपंजीकृत विवाह होने के एक माह में वर व कन्या पक्ष को शादी में वर-वधू को दिए गए उपहारों की स्वहस्ताक्षरित सूची कलक्टेªट स्थित कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। दहेज पीड़िता, परिजन, रिश्तेदार या स्वयंसेवी संस्थाएं इस संबंध में पुलिस के टोल फ्री नंबर-112, महिला हेल्पलाइन की हेल्प लाइन 181 या जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के सीयूजी मोबाइल नंबर 7518024022 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें- Kanpur: बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे पर मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने तय किए आरोप, संपत्तियां जब्त करने पर लगी मुहर