लखनऊ: वाहनों पर लाल-नीली बत्ती के लिए लेनी होगी परिवहन विभाग की अनुमति

शासन के निर्देश पर बनाई गई नई नियमावली, मंजूरी मिलने पर होगी लागू

लखनऊ: वाहनों पर लाल-नीली बत्ती के लिए लेनी होगी परिवहन विभाग की अनुमति

लखनऊ, अमृत विचार। वाहनों पर लाल और नीली बत्ती लगाने के लिए शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने नई नियमावली बनाई है। इसके तहत लाल, नीली बत्ती लगाने के लिए विभाग को वाहन नंबर सहित आवेदन करना होगा। विभाग अधिकारी के पद, नाम से स्टीकर जारी करेगा। स्टीकर लगाने के बाद ही वाहन पर लाल, नीली बत्ती लगाई जा सकेगी।

वाहनों पर लाल-नीली बत्ती और हूटर हटाने के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है। सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ कई अधिकारियों की गाड़ियों से भी बत्ती और हूटर हटाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन अधिकारियों के साथ वाहन मालिकों के बीच नोकझोंक भी हुई। इसे देखते हुए शासन ने परिवहन विभाग कमेटी बनाकर वाहनों पर ऐसी लाइटें लगाने के लिए नए नियम बनाने के निर्देश दिए थे। कमेटी ने नए नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है। 

अधिकारियों के अनुसार अब लाल,नीली बत्ती लगाने के लिए संबंधित विभाग को विभाग में आवेदन करना होगा। जांच के बाद विभाग मंजूरी देकर विशेष स्टीकर जारी करेगा। स्टीकर पर विभाग और उसके अधिकारी का पद नाम लिखा होगा। इस स्टीकर को अपने वाहन पर लगाने के बाद ही बहुरंगी लाइट लगाई जा सकेगी। अपर परिवहन आयुक्त पुष्पसेन सत्यार्थी ने बताया कि नए नियमों को शासन की मंजूरी के बाद व्यवस्था लागू की जाएगी।

किसी तरह की फिल्म चढ़ाने की छूट नहीं

विभागीय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वाहन के शीशों पर किसी भी तरह की फिल्म नहीं चढ़ा सकेंगे। शोरूम से निकलने के बाद शीशे जिस तरह के रहते हैं, उसे उसी तरह से ही रखना होगा। इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी।

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