Kanpur: बिल्डर व उसके साथी की हत्या करने वाले सफाई नायक समेत तीन को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया इतने हजार का जुर्माना...

Kanpur: बिल्डर व उसके साथी की हत्या करने वाले सफाई नायक समेत तीन को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया इतने हजार का जुर्माना...

कानपुर, अमृत विचार। वर्ष 2017 में फीलखाना थानाक्षेत्र में बिल्डर व उसके साथी की दिनदहाड़े चाकूओं से गोद कर हत्या करने के मामले में सोमवार को एडीजे 20 की कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले सफाई नायक व दो सगे भाईयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, वहीं साक्ष्य के अभाव कोर्ट ने महिला आरोपी को बरी कर दिया। 

निर्माणाधीन मकान के बाहर कूड़ा डालने को लेकर बिल्डर का सफाई नायक से विवाद हुआ था। जिस पर बिल्डर ने नगर निगम से शिकायत कर उसका ट्रांसफर करवा दिया था, जिसके दोषी सफाई नायक ने साथियों संग घटना को अंजाम दिया था। 

फीलखाना, चावल मंडी निवासी प्रेम कुमार कश्यप के छह भाईयों में सबसे छोटा सतीश कुमार कश्यप उर्फ छोटे बब्बन बिल्डर था। सतीश के साथ मोहल्ले का ही युवक ऋषभ पांडेय भी काम करता था। प्रेम के मुताबिक सतीश की निर्माणाधीन बिल्डिंग के बाहर चटाई मोहाल निवासी सफाई नायक शिवपर्वत कूड़े का ढ़ेर जमा करता था। जिस पर सतीश ने नगर निगम में शिकायत कर उसका ट्रांसफर करवा दिया था, जिसके बाद से शिवपर्वत उससे रंजिश रखने लगाया था। 

29 नवंबर 2017 को सतीश साथी ऋषभ के साथ जा रहा था, तभी महेश्वरी मोहाल स्थित हनुमान मंदिर के पास शिवपर्वत व उसके साथियों ने सतीश पर चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। बचाने के दौरान हमलावरों ने ऋषभ को भी बुरी तरह घायल कर दिया। शोर मचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने सतीश को हैलट व ऋषभ को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। 

प्रेम कुमार ने सफाई नायक शिवपर्वत, चावल मंडी निवासी साथी दिनेश कश्यप, उसके भाई उमेश व इटावा बाजार निवासी कल्पना शर्मा के खिलाफ फीलखाना थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट व अपराध की साजिश रचने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने हत्यारोपी शिवपर्वत को घटना के दिन की गिरफ्तार कर आला कत्ल बरामद किया था। मामला एडीजे 20 नीलांजना की कोर्ट में विचाराधीन था। 

पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एडीजीसी संजय कुमार झा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 12 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने कल्पना शर्मा को दोषमुक्त कर दिया। वहीं शिवपर्वत, दिनेश व उमेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व 20-20 हजार की सजा सुनाई। साथ ही शिवपर्वत को आर्म्स एक्ट की धारा में 25 हजार का अर्थदंड लगाया।

यह भी पढ़ें- Kanpur: पुलिस ने पीड़ितों को सौंपे 15 लाख के गुम मोबाइल, फोन वापस पाकर खिल उठे चेहरे, छोड़ दी थी वापस पाने की उम्मीद

 

ताजा समाचार