Kanpur: 2027 मतदेय स्थलों से होगी वेबकास्टिंग; क्रिटिकल बूथों पर कराई जाएगी वीडियोग्राफी

Kanpur: 2027 मतदेय स्थलों से होगी वेबकास्टिंग; क्रिटिकल बूथों पर कराई जाएगी वीडियोग्राफी

कानपुर, अमृत विचार। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से दो दिन पहले क्रिटिकल व वल्नरेबल बूथों पर वेबकास्टिंग सेटअप लगाने का काम चालू हो गया है। प्रशासन स्तर पर जिन बूथों पर वीडियोग्राफी की जानी है, वहां इलेक्ट्रिक कनेक्शन का भी काम तेजी से किया जा रहा है। 

एडीएम भू अध्याप्ति रिंकी जायसवाल ने बताया कि सकुशल और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए प्रशासन स्तर पर क्रिटिकल, वल्नरेबल और सामान्य मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाता है। उसी हिसाब से बूथों पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं लागू होती हैं। वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथों पर प्रशासन की विशेष नजर रहती है। 

उन्होंने बताया कि जिले में चिह्नित 2027 मतदान केंद्रों पर इस बार वेबकास्टिंग कराई जाएगी। जिसमें वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ शामिल हैं। वेबकास्टिंग की टीम आ चुकी हैं और दो दिन से बूथों पर सेटअप तैयार करने का काम चालू है। वेबकास्टिंग के कुल बूथों को चुनाव के लिए स्थापित कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। जहां से निगरानी की जाएगी। 

प्रचार थमा, अब सिर्फ घर-घर जनसपंर्क 

जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार का शोर शनिवार शाम छह बजे से थम गया है। अब प्रत्याशी सिर्फ घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं। इस पर टीमें लगातार नजर रख रही हैं। 

होटलों में चेकिंग शुरू

चुनाव प्रचार बंद होने के साथ ही सभी पार्टियों के राजनीतिक पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और प्रचार करने वाले पदाधिकारी व अन्य लोग जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटर नहीं हैं या विधानसभा क्षेत्र के निवासी नहीं है, वह विधानसभा क्षेत्र में चुनाव तक नहीं रह सकते हैं। इसके लिए पुलिस टीम शनिवार शाम से ही होटल व अन्य स्थानों पर चेकिंग करने लगी हैं। ऐसे लोगों के पाए जाने पर उनके खिलाफ चुनाव आयोग के नियमों के आधार पर कार्रवाई भी जाएगी। 

प्रत्याशी एक ही वाहन का कर सकते प्रयोग

चुनाव प्रचार बंद होने के बाद से प्रत्याशी केवल एक ही वाहन प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह एक ही वाहन प्रत्याशी का एजेंट प्रयोग करेगा। इसी तरह एक अतिरिक्त वाहन प्रति विधानसभा में प्रत्याशी का एजेंट, कार्यकर्ता या पार्टी कार्यकर्ता के लिए मान्य होगा। कुल तीन वाहनों की ही अनुमति है। 

एक वाहन में पांच व्यक्ति से ज्यादा नहीं 

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एक वाहन में चालक समेत पांच से ज्यादा लोगों के बैठने की अनुमति नहीं है। अगर कोई प्रत्याशी निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थिति रहता है तो किसी अन्य व्यक्ति को खुद के लिए आवंटित वाहन नहीं दे सकता है। इसकी अनुमति नहीं है। किसी भी राजनेता को दूसरे का वाहन प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। प्रत्याशी या एजेंट पोलिंग बूथ तक मतदाता को लाने के लिए वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

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