प्रयागराज: सपा प्रमुख और जयंत चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

प्रयागराज: सपा प्रमुख और जयंत चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वर्ष 2022 में कोविड-19 दिशा निर्देशों के कथित उल्लंघन मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित है। 

उक्त नेताओं पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान याचिका समन आदेश और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार वर्तमान मामले में शामिल मुद्दे और अन्य जुड़े हुए मुद्दों के संबंध में जून 2024 के अंत तक नीतिगत निर्णय लेगी कि उपरोक्त नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई जारी रहेगी या नहीं। 

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और प्रमुख सचिव (कानून) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था, जिसे मंगलवार को दाखिल किया गया। सरकार के रवैये को देखते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने सभी राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर आगामी 30 जुलाई तक रोक लगा दी है और निर्देश दिया है कि अधिकारियों द्वारा कोर्ट के आदेश का सही अर्थों में अनुपालन किया जाए। मामले के अनुसार सपा प्रमुख और जयंत चौधरी के खिलाफ 300-400 अज्ञात व्यक्तियों के साथ 3 फरवरी 2022 को लुहारली गेट, गौतमबुद्ध नगर से नोएडा की ओर रोड शो करने तथा जनसभा आयोजित कर चुनाव प्रचार करने का आरोप है।

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