हरदोई: दहेज हत्या के दोषी पति व सास को 10 साल की सजा

हरदोई: दहेज हत्या के दोषी पति व सास को 10 साल की सजा

हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक फैसले में दहेज की खातिर विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में आरोपित पति और सास को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपियों पर 70000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह ने बताया कि थाना हरपालपुर क्षेत्र के खसौरा गांव निवासी राहुल दीक्षित व उसकी माता मधु दीक्षित पर विवाहिता कल्पना की दहेज की खातिर हत्या कर देने का आरोप रहा। इस मामले की रिपोर्ट  थाना अरवल क्षेत्र के चंद्रमपुर निवासी राम चन्द्र दीक्षित ने दर्ज कराई। 

कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी 26 अप्रैल 2016 को राहुल दीक्षित के साथ की थी ।जिसमें उसने अपनी हैसियत अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे कम दहेज की खातिर मारते पीतते व प्रताड़ित करते रहे। इसी के चलते 11 जनवरी 2017 को मिट्टी का तेल डालकर उसकी हत्या कर दी। 

न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर दोनों आरोपितों पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और  उन्हें सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी 60 फ़ीसदी धनराशि मृतका की माता को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है।

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