प्रतापगढ़: युवक की हत्या के आठ दोषियों को उम्रकैद, अर्थदण्ड
जमीनी रंजिश में युवक की बेरहमी से पीट - पीट कर की गई थी
प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए रामप्यारे वर्मा, विनोद, प्रमोद सुतगण रामप्यारे,रामसुख सुत रामदास,जय प्रकाश,चंद्र प्रकाश, ओम प्रकाश,सुतगण रामसुख समस्त निवासीगण रामपुर गौरी थाना कोतवाली नगर व भइया राम उर्फ शीतला प्रसाद निवासी गड़ई थाना कोतवाली नगर को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को आठ -आठ हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया। उक्त मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने की।
वादी मुकदमा रामतूल मिश्र निवासी रामपुर गौरी के ने कोर्ट को बताया कि उससे और गांव के राम प्यारे वर्मा से जमीनी रंजिश थी। कुछ दिन पहले ही उसने गांव के राम किशोर से जमीन का बैनामा लिया था, जिससे राम प्यारे वर्मा रंजिश रखते थे और जान से मारने की धमकी दिया करते थे।
वर्ष 2006 में 18 नवंबर को 3:30 बजे रामतूल का लड़का कृष्णकांत बैनामा वाले खेत में पानी भर करके लौट रहा था,जैसे ही वह खेत से कुछ दूर पर घर की ओर आया। वैसे ही राम प्यारे वर्मा आदि सभी अभियुक्त गण एक राय होकर हांथ में लाठी डंडा, सरिया,हाकी व फरसा से लैस होकर हत्या करने के इरादे से उसे मारने लगे।
चीख पुकार पर रामतूल घर में रखी अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर बचाने दौड़ा तो आरोपितों ने उसे भी मारा-पीटा और लाइसेंसी बंदूक छीन ली। उसके लड़के को तब तक मारा जब तक वह मर नहीं गया,उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के समय मृतक की उम्र लगभग 42 वर्ष थी। फैसला आने के बाद पीड़ित पक्ष ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि न्याय की जीत हुई।
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