श्रावस्ती: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 74000 रुपए का अर्थदंड

श्रावस्ती: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 74000 रुपए का अर्थदंड

श्रावस्ती, अमृत विचार। शादी का झांसा देकर बलात्कार करने की एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं कोर्ट ने 74000 रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि सिरसिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने थाना सिरसिया में 29 अगस्त, 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी की उसकी 16 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ सिरसिया थाना क्षेत्र के ही एक गांव निवासी आरोपी मिनतीराम पुत्र भगेडु ने किशोरी को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ बलात्कार किया था। 

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायलय में भेजा था, जिसका विचारण कर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पास्को सुदामा प्रसाद ने आरोपी को दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास व 74000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी अर्थदंड नही अदा करता है तो उसे 2 वर्ष  का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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