आगरा: दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा, 30 हजार का लगा अर्थदंड

आगरा: दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष की सजा, 30 हजार का लगा अर्थदंड

आगरा, अमृत विचार। आगरा के शाहगंज थाना पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को सात वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा दिलाई। पुलिस की पैरवी के चलते डेढ़ वर्ष में दुष्कर्म के आरोपी को सजा हो सकी।

आगरा के शाहगंज थाने में मुकदमा संख्या 388/22 के तहत धारा 354/ 354ए/ 354बी एवं धारा 9एम/10 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के संकलन कर विवेचना समाप्त कर न्यायालय के समक्ष आरोप प्रेषित किया।

पुलिस टीम द्वारा मुकदमे में पैरवी करते हुए ADJ-27 द्वारा अभियुक्त दागौर पुत्र बनवारी निवासी बाग नानक चंद्र को सजा दिलाई गई। न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। आरोपी को सजा दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने में एडीजीसी सुभाष गिरी, एसपीओ विजय लवानिया, विवेचक उप निरीक्षक सतेंद्र सिंह, कोर्ट पैरोकार कॉन्स्टेबल राजेश कुमार की अहम भूमिका रही।

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