दिल्ली कूच : HC ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

दिल्ली कूच : HC ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

चंडीगढ़। किसान संगठनों के दिल्ली कूच को रोकने के लिये हरियाणा सरकार के पंजाब से लगी सीमायें सील करने और कुछ जिलों में इंटरनेट बंद करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी किया। 

प्रकरण में दो याचिकायें दाखिल की गयी हैं। वकील उदय प्रताप सिंह की याचिका में जहां हरियाणा सरकार के पंजाब से लगी सीमायें सील करना और इंटरनेट सेवायें निलंबित करने को चुनौती दी गयी है। दूसरी याचिका में किसानों के आंदोलन से आम लोगों को हो रही असुविधा का मामला उठाया गया है। इन याचिकाओं पर पर सुनवाई न्यायाधीश जी एस संधावलिया और न्यायाधीश एल बनर्जी की पीठ के समक्ष हुयी।

अदालत ने सभी पक्षों को मामले को आपसी बातचीत से हल करना चाहिये और राज्यों को विरोध प्रदर्शन स्थल के लिये जगहें चुननी चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को, जो कि देश के नागरिक हैं, कहीं जाने की स्वतंत्रता है लेकिन इसी के साथ यह राज्य सरकारों का भी यह कर्तव्य है कि अपने लोगों की सुरक्षा सुनश्चित करे और यह भी कि उन्हें कोई असुविधा न हो।

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