सुलतानपुर: पुलिस की क्लीन चिट रिपोर्ट खारिज, सीजेएम ने अग्रिम विवेचना का दिया आदेश, जानिये क्या था मामला?

सुलतानपुर: पुलिस की क्लीन चिट रिपोर्ट खारिज, सीजेएम ने अग्रिम विवेचना का दिया आदेश, जानिये क्या था मामला?

सुलतानपुर। लंभुआ थाना क्षेत्र के केशवपुर में बीते साल घर में घुसकर मारपीट, हत्या की धमकी व नुकसानी की केस में पुलिस की आरोपियों को दी गई क्लीन चिट रिपोर्ट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बटेश्वर कुमार ने खारिज कर अग्रिम विवेचना का आदेश पुलिस को दिया है।

लम्भुआ के केशवपुर निवासी  वादी अनिल कुमार ने विपक्षी दिनेश समेत चार आरोपिरों पर आरोप लगाया था कि गृह निर्माण के समय घर में घुसकर मारपीट , हत्या की धमकी और नुकसानी किया। मामले में स्थानीय थाने पर मुकदमा दर्ज होने के बाद दौरान विवेचना पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश की।

पुलिस की रिपोर्ट को वादी अनिल कुमार ने अधिवक्ता डी आर पाल के जरिए कोर्ट में चुनौती दी। सीजेएम ने पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर थानाध्यक्ष लम्भुआ को केस में अग्रिम विवेचना कर आख्या तीन माह के भीतर अदालत भेजने का आदेश दिया है। क्लीन चिट खारिज होने से आरोपियों की मुश्किल बढ़ गई है।

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