Happy New Year 2024: शहर में धारा 144 लागू, कई चीजों पर लगाई गईं पाबंदियां, JCP कानून व्यवस्था ने जारी किया ये निर्देश
कानपुर में शहर में धारा 144 लागू की गई।

कानपुर में शहर में धारा 144 लागू की गई। इसमें कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी गईं। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था ने जारी किया निर्देश।
कानपुर, अमृत विचार। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की भौगोलिक सीमा के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी के अनुसार वर्तमान परिस्थिति में संवेदनशीलता की विशेष वृद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के गंभीर विषय को देखते हुए सुनवाई के लिए समय का अभाव है।
जेसीपी के अनुसार इस आदेश के बाद कमिश्नरेट के चारों जोन के पुलिस उपायुक्त को संबंधित पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा। यह आदेश 20 दिसंबर से प्रभावी हो गया है जो 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना अपराध है। इस आदेश का प्रचार सभी पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों व सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।
इन चीजों पर लगाई गई पाबंदियां :
-कोई भी व्यक्ति अथवा समूह किसी भी सामाजिक माध्यम से सोशल मीडिया के प्लेटफार्म अथवा ग्रुप में कोई भ्रामक अथवा उत्तेजक पोस्ट आदि नहीं डालेगा और ना ही उसे फॉरवर्ड करेगा।
-पूर्व अनुमति के बिना न तो कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, राजनैतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा या उसमें सम्मिलित होगा।
-कमिश्नरेट की सीमा के भीतर नेत्रहीन और दिव्यांग को लाठी, डंडे व सिख धर्म के लोगों को कृपाण को छोड़कर, अन्य किसी व्यक्ति को चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, वरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा।
-कोई भी एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।
-कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी समुदाय के व्यक्ति दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा।
-किसी भी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा।जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।
-कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण व प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा।
-कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
-शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन, बैरियर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
-कानपुर क्षेत्र की सीमा के भीतर कैफे संचालक किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
-धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल व अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता नियमानुसार रहेगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।