मुरादाबाद : सात साल बाद आया फैसला, चार दोषसिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास

मुरादाबाद : सात साल बाद आया फैसला, चार दोषसिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास

मुरादाबाद। अपर जिला सत्र न्यायाधीश सरोज कुमार यादव की कोर्ट संख्या तीन ने सात साल बाद लंबी सुनवाई करने के उपरांत सामूहिक रूप से एक ही परिवार के चार लोगों गोली मारकर हत्या करने वालों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सजा पाए अभियुक्तों में महेश, सुरेश, विपिन, कृष्ण पाल हैं। इन दोषियों ने चुनावी रंजिश में पराजित पक्ष ने विजेता के घर घुसकर प्रधान समेत उसके पति व दो बेटों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियों से भून डाला था। घटना 9 नवंबर 2016 की है।

संभल जिले के थाना कुल फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव छाबड़ा में एक ही परिवार में जो नरसंहार हुआ था, उसका बहुप्रतीक्षित फैसला शुक्रवार को आया है। घटनाक्रम के मुताबिक, छाबड़ा गांव में प्रधानी के चुनाव में पराजित पक्ष ने 9 नवंबर 2016 की देर शाम विशंभर के घर में घुसकर परिवार के चार सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में रुचि राठौर ने थाने में 13 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीष भटनागर ने बताया कि घटना के दौरान रुचि व उसकी बहन सुरुचि भी घर में थीं। दोनों बहनें, रुचि व सुरुचि के सामने हमलावरों ने पिता विशंभर, मां शकुंतला और भाई सुनील व सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहनों की गवाही के आधार पर सजा तय हुई है। इससे पहले मुकदमे के कुल सात साल में तमाम सुनवाई-दलील व गवाही हुई है।

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