बदायूं: श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ 

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं 44 हजार से अधिक श्रमिक 

बदायूं: श्रम कार्ड धारकों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ 

बदायूं,अमृत विचार: श्रम विभाग में पंजीकृत कामगारों का सरकार द्वारा एक और योजना का लाभ देने जा रही है। काम के दौरान होने वाले हादसों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है। योजना के पात्र लाभार्थियों को दो लाख रुपये तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। लाभ देने के लिए डीएम के स्तर से जिला स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर करीब 44 हजार से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर जो असंगठित कर्मकार 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत हैं, उन्हें ही दुर्घटना बीमा योजना का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा। पंजीयन के बाद दुर्घटना 31 मार्च 2022 को या उससे पहले हुई हो तो अनुग्रह राशि दी जाएगी। श्रमिक को दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यूएएन नंबर प्रस्तुत करना जरूरी है। पात्र श्रमिकों को लाभ देने के लिए पांच सदस्यी टीम गठित हुई है।

इसमें डीएम अध्यक्ष, एसपी सदस्य, एडीएम प्रशासन सदस्य सचिव, सीएमओ सदस्य, सहायक श्रमायुक्त सदस्य बनाए गए हैं। श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक के साथ अलग-अलग दुर्घटनाओं में अलग-अलग लाभ दिया जाएगा।

अगर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके अलावा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय हानि, दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की पूर्ण या अपूरणीय हानि होने पर दो लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि, एक हाथ या एक पैर उपयोग की पूर्ण और अपूरणीय हानि पर एक लाख का लाभ मिलेगा।

श्रमिक इन अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करेंगे दावा: श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि श्रमिक की मृत्यु होने पर दावेदार का आधार नंबर, यूएनए कार्ड नंबर, मृत्यु प्रमाणपत्र, मृत्यु के कारणों का चिकित्सा प्रमाणपत्र, दुर्घटना के समय दर्ज की गई एफआईआर, दुर्घटना में मौत को साबित करने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दावेदार के नाबालिग होने की दशा में अभिभावक को दावा करते समय जिला न्यायालय द्वारा जारी अभिभावक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही श्रमिक या उसके परिजनों को योजना का लाभ मिल पाएगा। 

 श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है। 31 मार्च 2022 से पहले दुर्घटना में दिव्यांग या मृत्यु होने पर श्रमिकों का लाभ दिया जाएगा। श्रमिकों के लिए यह अच्छी योजना है। इसका लाभ लेने के लिए  श्रमिक विभाग में आवेदन कर सकते हैं।- सतेंद्र मिश्रा , श्रम प्रवर्तन अधिकारी

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