प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की जमानत याचिका

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की एकलपीठ ने विष्णु मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। याची के पिता चार बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और उसकी मां भी पूर्व एमएलसी रह चुकी है। मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में घटना की कोई विशिष्ट तिथि या समय या विशिष्ट भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है।
शिकायतकर्ता ने घटना की 11 दिन बाद टाइप किया हुआ बयान जमा कर अपना बयान दिया है। कथित पहली घटना 22 दिसंबर 2020 को दिखाई गई है और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके 9 महीने बाद दर्ज की गई है। गौरतलब है कि विजय मिश्रा व उनके पारिवारीजनों के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत वाराणसी के जैतपुरा थाने में 13 सितंबर 2021 को मामला दर्ज करवाया था। प्राथमिकी के तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ विधायक विजय मिश्रा व उनके बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा द्वारा गैंगरेप किया गया। प्राथमिकी में विधायक विजय मिश्रा के अलावा 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
उक्त प्राथमिक में उक्त अपराध में शपथ पत्र दाखिल करने तथा बयान बदलने के लिए विधायक के पारिवारीजन शिकायतकर्ता के आवास पर पहुंचकर लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने जबरदस्ती टाइप बयान पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेने के प्रयास भी किये और उसकी हत्या करने की कोशिश भी की। मालूम हो कि विजय मिश्रा उक्त घटना के बाद से जेल में निरुद्ध हैं और उनके बेटे विष्णु को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि नाती को जमानत मिल चुकी है।
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