देहरादून: आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण का प्रावधान लागू

देहरादून: आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण का प्रावधान लागू

देहरादून, अमृत विचार। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को आरक्षण नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित आदेश सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिए हैं।

आपको बता दें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े संगठनों ने शासन से शिकायत की थी कि प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों के सापेक्ष आउटसोर्स के माध्यम से हो रही भर्ती में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा, जबकि इस संबंध एक अप्रैल 2021 को शासन ने सभी विभागों के लिए आदेश जारी था कि वे आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण प्रावधानों का पालन करेंगे।

अब एक बार फिर सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, प्रभारी सचिवों, सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों व विभागाध्यक्षों को आरक्षण नियमों का पालन करने के निर्देश दे दिए हैं। आदेश में उन्हें अपने अधीनस्थ विभागों के तहत स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स तैनाती के लिए प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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