संभल: युवती का अपहरण कर व दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल की सजा

दूसरे को पांच वर्ष का सश्रम कारावास, थाना बहजोई क्षेत्र के गांव में 31 जनवरी 2023 को हुई थी घटना

संभल: युवती का अपहरण कर व दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल की सजा

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। अदालत ने  युवती का अपहरण कर  दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है तथा16 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। जबकि उसके साथी युवक को किशोरी को बहला फुसला कर भागने के आरोप में पांच वर्ष के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामला थाना बहजोई क्षेत्र के एक गांव का 31 जनवरी 2023 का है। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेज एण्ड पॉक्सो एक्ट) की अदालत में विचाराधीन था।

थाना बहजोई क्षेत्र के एक गांव निवासी 06 फरवरी 2023 को थाना बहजोई में तहरीर दी थी। जिसमें बयां किया था कि वह गांव में अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ रहता है। दो माह पूर्व एक युवक जयहिंद पुत्र मुकन्दी निवासी गांव ढाढौल थाना बहजोई उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करता था। उस समय ग्रामीणों ने युवक को समझा दिया था और जयहिंद को भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत दी थी। 31 जनवरी 2023 वह अपने ट्यूबवेल पर गया था। रात्रि में जब वापस लौटा तो बेटी घर पर नहीं थी।

 काफी तलाश के बाद जानकारी हुई कि जयहिंद अपने साथियों के साथ उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना आरंभ कर दी थी । उप निरीक्षक अनिल कुमार त्यागी की विवेचना में किशोरी की बरामदगी के बाद पूछताछ में जयहिंद के साथी अर्जुन पुत्र स्व.करन सिंह उर्फ मारुति निवासी गांव ढाढौल का नाम प्रकाश में आया। जिससे पुलिस ने जयसिंह और अर्जुन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 51/2023 के अंतर्गत धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया था और साक्ष्यों को जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

 अभियोजन पक्ष से आदित्य कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में दलीलें पेश कर बहस की। शुक्रवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने आरोपी अर्जुन व जयहिंद को धारा 363 के अंतर्गत पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000-3000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक को छह-छह माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 धारा 366 में आरोपी अर्जुन को सात वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारवास भुगतना होगा। आरोपी अर्जुन को 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम सपठित धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 8000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारवास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी। अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी।

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