लखनऊ : सामूहिक विवाह के लिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ : सामूहिक विवाह के लिए अब कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ, अमृत विचार । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अब पात्रों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पिछले वर्ष लगभग 12 सौ आवेदन आए थे। योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीबों की बेटियों की शादी के लिए आवेदन गत वर्ष ऑफलाइन लिए गए थे। योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की योजना शुरू की गई है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामूहिक विवाह योजना में कुल 51 हजार रुपये प्रति वर-वधु के लिए शासन की ओर से व्यय किए जाते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि आयु और आय प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। बताया कि नवंबर में सहालग शुरू होंगे तभी तिथि नियत कर विवाह कराए जाएंगे। पिछले वर्ष 12 सौ का लक्ष्य था उसको मानकर तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन कितने आवेदन आते हैं यह भी देखना होगा।

यह है योजना का लाभ लेने के नियम

- कन्या के अभिभावक की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।

- वधू पक्ष को आय प्रमाण पत्र देना होगा।

- कन्या के बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति भी संलग्न करना जरूरी

- विवाह के दिन कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।

- अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।

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