मुरादाबाद : आत्मदाह की चेतावनी के आरोप में अधिशासी अभियंता दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज
सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता पर सरकारी भवन का किराया न जमा करने का आरोप

मुरादाबाद, अमृत विचार। नगर निगम के जलकल अनुभाग में तैनात रहे अवर अभियंता राजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी मंजू आर्या के विरुद्ध प्रधान लिपिक ने सिविल लाइन थाने में आत्मदाह की चेतावनी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। राजेंद्र अधिशासी अभियंता के पद से आगरा नगर निगम से सेवानिवृत्त हैं। इस समय राजेंद्र व उनकी पत्नी मंजू आर्या बरेली महानगर के इज्जतनगर में रहते हैं।
बताया गया कि राजेंद्र वर्ष 2002 में मुरादाबाद नगर निगम में अवर अभियंता तैनात रह चुके हैं। 26 सितंबर 2002 को कार्यमुक्त होकर आगरा नगर निगम के जलकल अनुभाग में स्थानांतरित हुए थे। नगर निगम मुरादाबाद में तैनाती के दौरान उन्हें रामगंगा बिहार स्थित भवन (एमएमआईजी-150) आवंटित किया गया था। लेकिन, आगरा में स्थानांतरण के बाद भी उन्होंने रामगंगा बिहार कॉलोनी में स्थित सरकारी भवन खाली नहीं किया। कब्जा बरकरार होने पर भवन का किराया जमा करने के लिए उनको कई बार नगर निगम की ओर से नोटिस दिए गए। जिस पर बकाया किराया जमा करने को अतिरिक्त समय की मांग कर उन्होंने नगर निगम को 18 जून 2015 को पत्र लिखा था। अतिरिक्त समय मांगने के बाद भी उन्होंने न तो भवन का किराया जमा किया और न ही कब्जा छोड़ा।
ऐसी स्थिति में नगर निगम ने उसका सामान निकालकर भवन को कब्जे में लेने के संबंध में 9 नवंबर 2017 को चेतावनी पत्र जारी किया था। कार्रवाई के लिए नगर निगम ने अधिकारियों की कमेटी गठित कर दी थी। छह जून 2018 को नगर निगम के उच्चाधिकारियों एवं नायब तहसीलदार की मौजूदगी में कब्जे वाले भवन का ताला तोड़ा गया और उसमें रखे सामान की सूची तैयार की गई थी। सामान की यह सूची नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई के अगले दिन 7 जून 2018 को ही नगर निगम आगरा के जलकल अनुभाग के महाप्रबंधक, रामगंगा बिहार कॉलोनी के पुलिस चौकी इंचार्ज और नायाब तहसीलदार को भेजी गई थी। लेकिन, राजेंद्र ने न ही भवन से कब्जे में लिए गए सामान को लेने आए और न ही उस भवन का बकाया किराया (36 लाख रुपये) जमा किया।
36 लाख रुपये के बकायेदार हैं राजेंद्र
नगर निगम की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, राजेंद्र कुमार व उनकी पत्नी मंजू आर्या ने संयुक्त हस्ताक्षर करके 14 अगस्त 2023 को डाक के माध्यम मुरादाबाद नगर निगम के आयुक्त को पत्र भेजा है। इसमें राजेंद्र दंपति ने लिखा है कि इस पत्र के प्राप्त होने के 15 दिन में अंकन 36 लाख रुपये का ब्रेक-अप, नियम नहीं उपलब्ध कराया गया तो मैं (राजेंद्र-मंजू) यह समझ लूंगा कि आप भी मुझे राजेंद्र कुमार अधिशासी अभियंता जल का और उनकी पत्नी मंजू आर्या को रामगंगा बिहार कॉलोनी में स्थित विभागीय भवन के किराए की गणना के संबंध में ब्रेक-अप उपलब्ध कराया जा चुका है। इस पत्र के मामले में नगर निगम के आयुक्त ने यह कहकर राजेंद्र कुमार व उनकी पत्नी के विरुद्ध एफआईआर करने के निर्देश दिए थे कि दोनों ने नगर निगम मुरादाबाद का अवशेष भवन किराया जमा न करके आत्मदाह करने की चेतावनी देकर लोक सेवक को कर्तव्यों से विरत करने का प्रयास किया गया है, जो अपराध है।
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